नए कानून के तहत लगेगा अग्निशमन कर, 281 नए फायर वाहन और 22 मल्टीपर्पज फायर व्हीकल खरीदे जाएंगे

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा से मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए संपत्तिधारकों से संपत्ति पर अधिभार के रूप में अग्निशमन कर वसूला जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 36 नए फायर स्टेशन, 22 आधुनिक मल्टीपर्पज फायर व्हीकल तथा 281 नए फायर वाहन खरीदे जाएंगे।

सरकार आवश्यकता अनुसार स्वयं अथवा नगरीय निकायों की अनुशंसा पर नए अग्निशमन केंद्र स्थापित कर सकेगी। जिला कलेक्टर और स्थानीय निकायों को अग्निशमन कार्यों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति निःशुल्क सुनिश्चित करनी होगी। अग्नि सुरक्षा योजनाओं के परीक्षण, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण और निरीक्षण के लिए योग्य एजेंसियों को अधिकृत किया जाएगा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले भवन स्वामियों और अधिभोगियों पर आर्थिक दंड का प्रावधान रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक अग्निशमन संसाधनों के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।